सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। 3500 करोड़ के वसूली नोटिस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को इसको लेकर एक याचिका दाखिल दी थी। सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच ने सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अब तक 3500 करोड़ की डिमांड हो चुकी है जबकि याचिका पहले से अदालत में लंबित है. मामले की सुनवाई अगस्त महीने में की जाए। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।
बता दें कि इनकम टैक्स के नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन्हें इसलिए भेजा गया है, ताकि चुनाव में पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़े। वहीं इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के साथ कई बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था।