Sunday, November 10, 2024
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पंजाब, सर्वसम्मति से पारित हुआ “द ईस्ट वॉर अवार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 2024”

पंजाब, विधानसभा ने पंजाब रक्षा सेवा कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौदामाजरा द्वारा पेश किए गए “द ईस्ट वॉर अवार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 2024” को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।

चेतन सिंह जौदामाजरा ने “द ईस्ट वॉर अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024” पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने “ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट-1948” में संशोधन करने का फैसला किया है, जिसके तहत वित्तीय सहायता 10000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट-1948 के तहत, पंजाब सरकार उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में युद्ध जागीर प्रदान करती है, जिनके एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चों ने द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा की है। सेवित वर्तमान में इस नीति के तहत 83 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल-1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा करने वाले माता-पिता के एकमात्र बच्चे या दो से तीन बच्चे ‘द ईस्ट पंजाब वॉर अवार्ड्स एक्ट’ के हकदार होंगे।

इस एक्ट 1948′ के तहत दी जाने वाली युद्ध जागीर की राशि 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी। इस बिल पर विचार करने के बाद इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

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