पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं (ओपन स्कूल सहित) 4 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास परीक्षार्थियों के परिजन एवं अन्य व्यक्तियों का जमावड़ा रहता है, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परीक्षाओं को सुचारु रूप से संचालित करने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाना आवश्यक हो जाता है।
तो मेजर डॉ. अमित महाजन, पीसीएस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालंधर ने इन परीक्षाओं के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए।
सांसद राजा वारिंग ने निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, अनुच्छेद 43-बी को रद्द करने की मांग
जिला जालंधर के समूह परीक्षा केंद्रों, जहां 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं, के आसपास पांच या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना सख्त वर्जित है। यह आदेश 4 जुलाई से 20 जुलाई तक लागू रहेगा। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित कर आम जनता के लिए जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।