Punjab News: जालंधर पुलिस ने अपराधियों की पहचान और जन सुरक्षा को लेकर कदम तेज़ कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने शहर के लिए दो बड़े आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, जिन गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं है या जिनकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है, उन्हें पेट्रोल, डीज़ल और CNG बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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इसके अलावा, दूसरे आदेश में रेस्तरां, ढाबों, मैरिज हॉल, बार और कैफ़े में हथियार ले जाने और उन्हें लहराने पर रोक लगाई गई है। इन जगहों के मालिकों को हथियार न लाने के बारे में बताने वाले साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है; इस नियम का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर में भी पहले ऐसे ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जहाँ पुलिस ने अपराध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

