Punjab News: पंजाब में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। यह बात आज यहाँ पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने कही। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आज एक अधिसूचना जारी कर पंजाब में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत, BLOs 25 जून, 2026 से 24 जुलाई, 2026 तक पंजाब में घर-घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म भरेंगे। इस कार्य के लिए, 24,453 BLOs, 2,476 पर्यवेक्षकों, 117 EROs और 234 AEROs सहित पूरा चुनाव अमला तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक BLO को औसतन केवल 300 घरों और 1,200 मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राज्य में SIR के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि SIR और अन्य तैयारियों के संबंध में BLOs का प्रशिक्षण 15 जून, 2026 से 24 जून, 2026 तक किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार दोहरी वोटिंग (दो बार मतदान करना) एक अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।
मित्रा ने कहा कि राज्य के सभी मतदाताओं को SIR के तहत फॉर्म भरना होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा किए गए SIR-पूर्व मैपिंग के तहत, राज्य के 2 करोड़ 14 लाख 57 हजार 160 मतदाताओं में से 1 करोड़ 79 लाख 56 हजार 656 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 83.69 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 89.58 प्रतिशत मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत मैपिंग का कार्य संपन्न हुआ है।

