Punjab News: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए तथा मानसा से फरार सीआईए स्टाफ रहे गैंगस्टर दीपक टीनू के मामले की सुनवाई करते हुए मानसा की माननीय अदालत ने गैंगस्टर दीपक टीनू को 2 वर्ष की कैद तथा 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह को एक वर्ष 11 महीने की कैद तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि इस मामले में आठ अन्य नामजद व्यक्तियों को माननीय अदालत ने बरी कर दिया है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक टीनू एक अक्टूबर 2022 को मानसा स्थित सीआईए स्टाफ से फरार हो गया था। इसके बाद दीपक टीनू की मदद करने के आरोप में सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रितपाल सिंह को पंजाब पुलिस के डीजीपी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।
गैंगस्टर दीपक टीनू के भागने के मामले में मानसा पुलिस ने 2 अक्टूबर 2022 को केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू की थी और इस मामले में दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड समेत 8 अन्य लोगों को भी उसे भागने में मदद करने के आरोप में नामजद किया गया था। इनमें गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर ज्योति, दीपक टीनू का भाई चिराग कुलदीप कोहली बिट्टू, राजिंदर गोरा, सुनील कुमार लोहिया, सरबजोत सिंह, राजवीर सिंह के नाम शामिल थे।
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मानसा की माननीय अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान गैंगस्टर दीपक टीनू को 2 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह को एक साल 11 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है, जबकि अन्य सभी को आठ साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। लोगों को बड़ा बना दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने बिट्टू से एक, चिराग से दो और पीरतपाल से तीन अवैध पिस्तौल उनके घरों से बरामद करने का दावा किया है।