Monday, May 5, 2025
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Punjab news: पंजाब विधि अधिकारी संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पारित

Punjab news: सामाजिक न्याय और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब विधानसभा ने आज वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) संशोधन एक्ट, 2025 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक संशोधन से पंजाब सरकार को महाधिवक्ता पंजाब के कार्यालय में विधि अधिकारी के रूप में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यावसायिक आय मानदंड में ढील देने की अनुमति मिल जाएगी।

पंजाब के जल संरक्षण पर केन्द्रित विशेष सत्र के दौरान विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इस संशोधन से पंजाब के महाधिवक्ता के कार्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी ने गरीब और पिछड़े परिवारों से संबंधित वकीलों की नियुक्ति का वादा किया था और यह संशोधन उसी प्रतिबद्धता के तहत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 58 पद आरक्षित किए हैं। हालाँकि, 2017 के कानून के तहत निर्धारित उच्च आय सीमा के कारण लगभग सभी सीटें खाली रह गईं। इस संशोधन का उद्देश्य आय सीमा को कम करना है, जिससे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए महाधिवक्ता बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

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वित्त मंत्री चीमा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के रुख को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों से दो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद, कांग्रेस इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने 2017 के अधिनियम में आरक्षण की वकालत करने के अपने प्रयासों को भी याद किया, जिसे दुर्भाग्य से पिछली कांग्रेस सरकार ने स्वीकार नहीं किया था।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत और डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी, बुध राम सिंह, नछत्तर पाल, रजनीश कुमार दहिया और विक्रमजीत सिंह चौधरी सहित विधायकों ने इस बेहद जरूरी संशोधन को लाने के लिए वित्त मंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।

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