Thursday, May 8, 2025
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Punjab News: राज्य में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित

Punjab News: पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण) नियम बनाकर और लागू करके सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इन नियमों के लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी, सी और डी की नौकरियों में सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया और कहा कि यह कदम पंजाब सरकार की लिंग-तटस्थ, समान समाज बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह नीति सरकारी प्रशासन एवं नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है, जिससे राज्य का प्रशासनिक एवं सामाजिक ढांचा और मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करना अपनी प्राथमिकता बना लिया है। यह बड़ा फैसला न केवल महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकार के प्रगतिशील और रंगीन पंजाब के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।

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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकारी प्रशासन में महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य के समग्र विकास और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

उन्होंने अंत में कहा कि इस पहल को लागू करके पंजाब सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य का प्रशासनिक ढांचा और अधिक संतुलित और विकसित हो सके।

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