Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में आवासीय मकानों, फ्लैटों और वाणिज्यिक भवनों (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) के लिए संपत्ति कर की दरों में 5% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के आदेश के अनुसार लिया गया है, ताकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अतिरिक्त उधार सीमा और वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान की जा सके।
स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 3/1/21-11g3/786 दिनांक 5 जून, 2025 के तहत जारी निर्देशों में प्रचलित सर्कल दरों के अनुसार संपत्ति कर के लिए संशोधित फ्लोर दरें निर्धारित की गई हैं। नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू हैं, जिन्हें अप्रैल 2025 से लागू किया गया है।
अधिसूचना में 14 फरवरी, 2021 और 26 अप्रैल, 2021 के पूर्व निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संपत्ति कर दरों की संरचना को रेखांकित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वार्षिक वृद्धि 5% होनी चाहिए। अद्यतन दरें निम्नलिखित पर लागू होती हैं:
आवासीय घर
आवासीय फ्लैट
वाणिज्यिक भवन, रेस्तरां सहित (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर)
यह कदम पंजाब द्वारा संपत्ति कर की दरों को मानकीकृत करने की केन्द्र सरकार की आवश्यकता के अनुपालन का हिस्सा है, ताकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25% की अतिरिक्त उधार सीमा प्राप्त की जा सके। इस कदम का उद्देश्य नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजनाओं के तहत शहरी विकास पहलों को समर्थन देना है।
इसका मतलब यह है कि अब संपत्ति कर में वृद्धि करके पंजाब सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान सीमा से 0.25 प्रतिशत अधिक ऋण प्राप्त कर सकेगी।