Friday, August 14, 2026
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Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी। इस संबंध में निर्णय आज यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट वापस लेने को मंज़ूरी दे दी। पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण की छूट मूल रूप से सहकारी समितियों के विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि संपत्ति के लेन-देन (विशेषकर शहरी आवासीय समितियों में) बिना औपचारिक पंजीकरण या स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान हो गए।

इससे अपंजीकृत कब्ज़ा, बेनामी लेनदेन और अन्य कानूनी रूप से जोखिम भरे समझौते सामने आए। अतः, इस अधिनियम की धारा 37 में धारा 2 और 3 जोड़कर संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत सहकारी समितियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या विशेष व्यवस्थाओं की ऐसी श्रेणियों या उसके किसी भाग को, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, छूट दी जाएगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, अधिसूचित विशेष व्यवस्थाएँ भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा (1) की उप-धारा (ख) और (ग) के दायरे में आती मानी जाएँगी और तदनुसार उस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन होंगी।

पंचायत विकास सचिव के पद के सृजन को हरी झंडी

उचित कार्यप्रणाली और पर्यवेक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के संवर्ग को मिलाकर ‘पंचायत विकास सचिव’ के पद के सृजन को भी मंजूरी दी। इसके बाद, पंजाब भर में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए इन पदों के लिए एक राज्य संवर्ग का गठन किया जाएगा। मौजूदा पंचायत सचिवों के लिए एक ‘डाइंग कैडर’ बनाया जाएगा, जिन्हें उनके स्व-घोषणा पत्रों और वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची में मौजूदा ग्राम सेवकों (वीडीओ) के बाद रखा जाएगा।

फसल खरीद पर मंत्रिसमूह के गठन को पूर्वव्यापी मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सत्रों के दौरान खरीफ और रबी फसलों की सुचारू खरीद के लिए मंत्रिसमूह के गठन को पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह का गठन किया गया है। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, परिवहन मंत्री और जल संसाधन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।

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कार्य के बाद कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग II और भाग III पर विचार करने के लिए अधिकारियों की समिति द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने हेतु गठित कैबिनेट उप-समिति को भी कार्य के बाद मंज़ूरी दे दी।

लैंड पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना वापस लेने पर सहमति

मंत्रिमंडल ने लैंड पूलिंग नीति 2025 और उससे संबंधित संशोधनों के संबंध में 4 जून, 2025 को जारी आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना वापस लेने का भी निर्णय लिया है।

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