Saturday, August 15, 2026
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हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट, 2020 को निरस्त करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नैशनल कमीशन फॉर अलाइड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एक्ट, 2021 के प्रावधानों के मद्देनजर हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी एक्ट, 2020 को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

फिजियोथेरेपी व्यवसाय को एन. सी. ए. एच. पी. ऐक्ट, 2021 की अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। वर्तमान में हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद द्वारा किए जा रहे नियामक कार्यों को राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद के वैधानिक ढांचे के अनुरूप लाना तथा उसमें समाहित करना आवश्यक है।

इसी के अनुरूप, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी ऐक्ट, 2020 को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उचित एवं संक्रमणकालीन प्रावधान किए जाएंगे, ताकि हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद के मौजूदा पंजीकरण, प्रमाण-पत्र, अभिलेख, परिसंपत्तियां, देनदारियां, लंबित कार्यवाहियां तथा अन्य कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हों।

इस निर्णय से फिजियोथेरेपी व्यवसाय के नियमन को एन. सी. ए. एच. पी. ऐक्ट, 2021 के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी तथा संबंधित पेशेवरों के पंजीकरण और नियामक व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, ‘नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स एक्ट, 2021’ (सेंट्रल एक्ट) की धारा 22 के तहत, इस विषय को रेगुलेट करने के लिए हरियाणा राज्य एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल (HSAHC) का गठन पहले ही किया जा चुका है और 27 जुलाई, 2026 को एड-हॉक आधार पर इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

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