Punjab News: पंजाब सरकार राज्य को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर के हस्तक्षेप के बाद शहीद भगत सिंह नगर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई।
इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मामला कुछ महीने पहले तब प्रकाश में आया, जब एक नाबालिग लड़की ने 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने बचाव की अपील की। इसके बाद डीएसपी (बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को जिला बाल संरक्षण इकाई के संज्ञान में लाया।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मामले की जांच करने पर पता चला कि लड़की की पढ़ाई में रुचि न होने और व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण उसके माता-पिता उसकी 15 साल की उम्र में ही शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक दबाव और पारिवारिक मान-सम्मान के कारण वह इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उपमंडल मजिस्ट्रेट और एसएचओ. पुलिस की संयुक्त टीम तुरंत विवाह स्थल पर पहुंची और शादी की तैयारियों के दौरान लड़की को बचाया। इसके अलावा, दूल्हे के परिवार को यह भी बताया गया कि बाल विवाह एक अपराध है तथा कानूनी कार्यवाही और परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनके सामने और गांव के सरपंच की मौजूदगी में दोनों परिवारों ने शादी रद्द करने पर सहमति जताई।
डॉ. बलजीत कौर ने टीम की त्वरित और कुशल कार्रवाई की खुलकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मामला बाल सुरक्षा के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक बालिका के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण तैयार कर रही है।
उन्होंने बताया कि लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जिसने पुनर्विवाह के खतरे को देखते हुए लड़की को तुरंत जालंधर स्थित बाल गृह भेजने का आदेश दिया। डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि लड़की को बाद में उसके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन औपचारिक शिक्षा में उसकी रुचि न होने के कारण उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भर्ती करा दिया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने समाज सेवी संस्थाओं, गांव के सरपंचों/पंचों व लोगों से अपील की कि वे ऐसे बाल विवाहों की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि राज्य को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाया जा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना देने वाले की सूचना गोपनीय रखी जाएगी।