Punjab News: पंजाब में लगभग 11 महीने पहले 13,241 ग्राम पंचायतों के 96,000 से ज़्यादा सरपंचों और पंचों के चुनाव के बाद, 23 ज़िला परिषदों के 354 और 159 ब्लॉकों के 2,960 सदस्यों के चुनाव का वादा पूरा हो गया है। 11 महीने की देरी के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों गाँवों का विकास खंडों में स्थानांतरण पूरा होने के बाद अब चुनाव कराने का रास्ता साफ़ हो गया है।
ग्रामीण विकास एवं ग्राम पंचायत विभाग के सूत्रों ने दैनिक प्रवक्ता को बताया कि ब्लॉकों के गाँवों, विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के गाँवों और पुलिस थानों सहित पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में समन्वय का काम पूरा हो चुका है और उपायुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार, एक-दो दिन में गाँवों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
राज्य चुनाव आयुक्त और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राज कमल चौधरी से विशेष बातचीत के दौरान दैनिक जागरण के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने 8 अगस्त को ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से 5 अक्टूबर तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। राज कमल चौधरी ने यह भी बताया कि राज्य चुनाव आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और तहसील व ब्लॉक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 35 लाख मतदाताओं की सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
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उल्लेखनीय है कि विधायकों व पुलिस थानों की सुविधाओं और विकास अनुदानों के अनुसार 13241 पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गाँवों को एक ब्लॉक से हटाकर दूसरे ब्लॉक में मिलाकर ब्लॉकों की संख्या 159 से घटाकर 154 कर दी गई है और ब्लॉक समितियों के सदस्यों की संख्या भी 2960 से बढ़कर 2940 या 2946 हो गई है। पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, ग्रामीण पंचायतों के सरपंचों और पंचायतों के सरपंचों के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर नहीं लड़े जाते, बल्कि ब्लॉक समिति और जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का उपयोग किया जाता है।
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में ईवीएम मशीनों के स्थान पर सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्र मुद्रित किए जाएँगे, जिनका उपयोग ग्रामीण मतदाता करेंगे। इससे पहले, ये पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव सितंबर 2018 में हुए थे और इनका 5 वर्ष का कार्यकाल 2023 में पूरा हो चुका है।