Punjab News: जिला मजिस्ट्रेट सह डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साक्षी साहनी ने मेथनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी बिक्री पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, का अवैध व्यापार तथा दुरुपयोग हो रहा है।
मेथनॉल का उपयोग फीडस्टॉक, विलायक, ईंधन और एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि मेथनॉल से जुड़े जोखिमों को देखते हुए इसे पंजाब विष अधिनियम, 2012 के तहत जहरीला पदार्थ घोषित किया गया है। इसलिए, इसकी अनाधिकृत और बिना लाइसेंस बिक्री को रोकने के लिए, साक्षी साहनी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कूरियर सेवाओं के माध्यम से मेथनॉल की बिक्री और डिलीवरी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मेथनॉल की अनाधिकृत एवं बिना लाइसेंस बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा।
मेथनॉल के सभी अधिकृत संचालकों और विक्रेताओं को अपना स्टॉक रजिस्टर और मासिक स्टॉक जानकारी भी संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अमृतसर के कार्यालय में जमा करानी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त इस आदेश के अनुपालन की सख्ती से निगरानी करेंगे। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त, अमृतसर (शहर), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) और अन्य संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियां विषाक्त पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करेंगी। यह आदेश आज से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।