Punjab News: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि धान के अवैध अंतर-राज्यीय परिवहन पर कार्रवाई करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है।
खुडियां ने बताया कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर, कोटकपूरा के गाँव हरि नौ स्थित दो चावल मिलों के मालिकों और राजस्थान के पाँच व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 318(4) और 61(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत प्राथमिकी संख्या 0184 दर्ज की गई है। पुलिस ने अवैध धान से लदे राजस्थान पंजीकरण संख्या वाले चार ट्रैक्टर-ट्रॉली भी बरामद किए हैं।
इस घटना के मद्देनजर, खुदियाँ ने पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बर्स्ट के साथ आज यहाँ अपने कार्यालय में ज़िला मंडी अधिकारियों (DMOs) और मुख्य कृषि अधिकारियों (CAOs) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि राज्य के बाहर से, खासकर सीमावर्ती ज़िलों में, धान का एक भी दाना राज्य में नहीं बेचा जाना चाहिए।
पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के कृषि बाज़ार ढांचे और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंजाब में अन्य राज्यों से धान की बिक्री के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस का रुख अपनाया है।
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धान खरीद कार्यों की समीक्षा करते हुए, गुरमीत सिंह खुदियाँ ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और DMOs को निर्देश दिया कि वे धान को शेलर में भेजने से पहले PAU-कैलिब्रेटेड नमी मीटर का उपयोग करके नमी की जाँच सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता बनी रहे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को जागरूकता अभियान तेज़ करने, किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित करने के लिए कहा।
पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि राज्य की अनाज मंडियों में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड अन्य राज्यों से धान के अनाधिकृत परिवहन को रोकने के लिए विशेष नाके स्थापित कर रहा है।