Friday, September 20, 2024
Homeपंजाबपंजाब, चेहरा ढककर गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर

पंजाब, चेहरा ढककर गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर

पंजाब, दिन-ब-दिन चेहरे को कपड़े से ढककर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए जिला गुरदासपुर ने वाहन चलाते समय चेहरा ढंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिले के विभिन्न हिस्सों में दिनदहाड़े नकाबपोश तत्वों द्वारा की गयी लूट, हत्या, डकैती व चेन छिनतई की घटना को लेकर पुलिस जब घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही थी, तो अपराधी का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है। फुटेज में वह अक्सर कपड़े या मास्क से ढके नजर आते हैं। जिसके चलते आरोपियों की पहचान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रोहतक में दर्दनाक हादसा : ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, मौके पर मौत

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरिंदर सिंह पी.सी.एस. दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत चेहरे पर कपड़ा रखकर या चेहरा ढंककर चलने या वाहन चलाने की शक्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आदेश 28 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular