Sunday, February 15, 2026
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Punjab News, पंजाब सरकार ने शगुन योजना का लाभ के लिए यह शर्त हटाई

Punjab News, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटल कर दिया है। अब सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक क्लिक पर उठाया जा सकेगा।

श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि भवन योजनाओं की मंजूरी, कारखानों का पंजीकरण, लाइसेंसों की मंजूरी, लाइसेंसों का नवीनीकरण, लाइसेंसों में संशोधन, महिलाओं को रात्रि पाली में काम पर रखने की अनुमति, मुख्य नियोक्ता का पंजीकरण और ठेकेदारों को लाइसेंसों की मंजूरी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी। इन सेवाओं का लाभ वेबसाइट https://pblabour.gov.in से उठाया जा सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के लाभों के लिए दावा, निर्माण स्थल का पंजीकरण, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों के लिए दावा, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का पंजीकरण आदि जैसी सेवाएं भी इस वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।

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उन्होंने कहा कि इसके अलावा पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति योजना, एल.टी.सी. इस योजना और शगुन योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नियमों और शर्तों में ढील दी गई है।

सौंद ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के लिए श्रमिक के लिए दो वर्ष की सेवा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब श्रमिक अंशदान की तिथि से ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेंगे। इसी प्रकार, शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। कार्यकर्ता जिस धार्मिक स्थान पर विवाह होना है, तथा विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्ति की फोटो पोस्ट करके शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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