Thursday, August 27, 2026
Homeहरियाणारोहतकनिकाय चुनाव : सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक...

निकाय चुनाव : सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा

निकाय चुनाव : रोहतक के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम चुनाव के दौरान खर्च की निगरानी के लिए डीईटीसी इंस्पेक्शन आरके नैन को खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

खर्च पर्यवेक्ष रोहतक पहुंच गए है तथा स्थानीय कैनाल विश्राम गृह के कमरा संख्या 9 में ठहरे हुए है। नगर निगम के चुनाव खर्च के संदर्भ में चुनाव खर्च पर्यवेक्षक के मोबाइल 9466102700 पर संपर्क किया जा सकता है।

खर्च पर्यवेक्षक आर के नैन ने बताया कि नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30 लाख रुपए तथा नगर निगम के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा साढ़े 7 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार नगर निगम के मेयर व पार्षदों के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का मिलान किया जाएगा।

इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा तथा चुनाव का सारा खर्च इस बैंक खाते के माध्यम से ही करना होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा विवरण उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा।

RELATED NEWS
spot_img

Most Popular