पंजाब सरकार की 2024-25 की एक्साइज पॉलिसी को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में ड्रॉ के माध्यम से आवंटन के लिए 75,000 रुपये का आवेदन शुल्क तय करने और इसे गैर-वापसी योग्य बनाने को चुनौती दी गई है। शुक्रवार को याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।
याचिका दाखिल करते हुए मोगा की मैसर्स दर्शन सिंह एंड कंपनी ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए ठेके ड्रा के जरिए अलॉट करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ साल पहले तक आवेदन शुल्क सिर्फ 3500 रुपये था, लेकिन अचानक इसे बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। आवेदन शुल्क को लेकर यह भी नियम है कि यदि आवंटन नहीं हुआ तो यह राशि वापस नहीं की जायेगी।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को अब तक करीब 35,000 आवेदन मिले हैं, जिससे सरकार को 260 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। सरकार की नीति के चलते जिन लोगों का नाम ड्रॉ में नहीं आएगा, उनकी 75000 रुपये आवेदन फीस माफ कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि आवेदन शुल्क में बेतहाशा वृद्धि न सिर्फ गलत है बल्कि न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। ऐसे में सरकार की इस नीति को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की गई है।