Thursday, October 24, 2024
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पंजाब, सीएम का दिवाली तोहफा, जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं

पंजाब, राज्य के निवासियों को दिवाली उपहार के रूप में मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भूमि रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रथा को समाप्त करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पर सहमति देने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा ने इस बिल को 3 सितंबर को पास कर दिया था, जिसके बाद आज राज्यपाल ने इसे पास कर दिया है। भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने भूखंडों की रजिस्ट्री कराने में आने वाली समस्या को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है। भगवंत मान ने कहा कि अपराधियों के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका उद्देश्य आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित करना है।

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उन्होंने कहा कि संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास 31 जुलाई 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में पांच सौ वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने का समझौता या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज है, पंजीकरण करा सकता है। भूमि रजिस्ट्री के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से धन उगाही करते हैं, लेकिन उनके कुकर्मों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के लंबे और बुरे शासनकाल में अवैध कॉलोनियां इसलिए बढ़ीं, क्योंकि पिछले शासकों ने अवैध कॉलोनाइजरों को संरक्षण दिया।

उन्होंने कहा कि इस कानून से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने गलती से अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में निवेश कर दी थी. भगवंत मान ने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने में लगाया था, लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण समस्याओं की चपेट में आ गए।

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