चंडीगढ़: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, ब्याज-पेनल्टी माफ करने के फैसले की समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो चुकी है और अब बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 18 फीसदी ब्याज और 20 फीसदी जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बकाया संपत्ति कर जमा करने पर अब तक जो 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा रहा था वह भी 31 मार्च के बाद दोगुना हो गया है और 18 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जो सितंबर में जारी की गई थी। इसमें सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज जुर्माना माफ कर दिया गया।
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दिसंबर के बाद 31 मार्च तक छूट घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई। इसी तरह, गलत तरीके से रिटर्न दाखिल करने पर 100 प्रतिशत जुर्माना दो चरणों में माफ कर दिया गया था, जो 31 मार्च को समाप्त हो गया।