Saturday, May 18, 2024
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हरियाणा में फ्लेवर्ड हुक्के पर बैन की तैयारी, इसी विधानसभा सत्र में कसेगा शिकंजा

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तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध तम्बाकू युक्त सभी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।

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चंडीगढ़। हरियाणा में इस बार के शीतकालीन सत्र में ‘ फ्लेवर्ड हुक्के’ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुहर लगा दी है। आने वाले वक्त में विभिन्न रेस्टोरेंट, बार, पबों में हुक्के के नाम पर कई तरह के नशे व केमिकल बेचने वालों की खैर नहीं होगी। इतना ही नहीं, विधेयक के अनुसार धींगामुश्ती करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए गैर जमानती धारा लगाने की तैयारी है।

सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री और गृह विभाग के एसीएस द्वारा अध्ययन के बाद इसे सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। जहां से सीएम ने भी इस पर मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि सीएम खुद पंचकूला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और करनाल, सिरसा, हिसार सहित कई जिलों में इस तरह के इस्तेमाल को लेकर नाराज थे। जिसके कारण उन्होंने ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा खुद ही की थी। राज्य सरकार जल्द ही विधेयक लाने की घोषणा पर अमल के लिए होमवर्क पूरा कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने शिकायतें मिलने के बाद में रोक लगाने की घोषणा भी की थी। विधेयक के अनुसार आने वाले वक्त में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में हुक्के को लाने की तैयारी की जा रही है। अहम पहलू यह है कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट में हुक्के को भी शामिल करने के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से विधेयक के प्रारूपों को लेकर सारी तैयारी के बाद ही सीएम और गृहमंत्री की मुहर लगी है। अब विधेयक बन जाने के बाद में गैर जमानती धारा और मोटे जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में विधेयक को लाने की तैयारी की सूचना के साथ ही इस तरह के गोलमाल और धंधों में लगे लोगों की नींद हराम होने जा रही है।

फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताते हुए सभी पुलिस कमिश्नरों और उपायुक्तों को गृह मंत्री और सीएम ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया था। गृह विभाग की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि पुराने वक्त से चला आर हा पारंपरिक हुक्का और व्यक्तिगत हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राज्य भर के विभिन्न जिलों के होटलों, रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गृह सचिव हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से एक पत्र जारी कर सभी जिलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आदेशों के मुताबिक हरियाणा के विभिन्न जिलों में तंबाकू और फ्लेवर्ड हुक्का परोसने का काम चल रहा है।

तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध तम्बाकू युक्त सभी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। उल्लंघन करने की सूरत में छह माह तक की कैद या एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। निर्देशों के तहत तम्बाकू उत्पादों में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तम्बाकू, खर्रा और तम्बाकू युक्त अन्य समान उत्पाद शामिल हैं। प्रतिबंध में विशेष रूप से अनुमत चांदी की पत्ती, बाइंडर्स, स्वाद, सुगंध और खुशबू को छोडक़र अन्य सामग्रियों जैसे भारी धातुओं और एंटी-काकिंग एजेंटों का मिश्रण भी शामिल है। पदार्थों पर निकोटीन की मौजूदगी के कारण प्रतिबंध लगाया गया है।

सूबे के गृह और सेहत मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए विधेयक लाने जा रही है। विज ने कहा कि इसी सत्र में लाने का प्रयास है, हम प्रदेश के अंदर युवाओं को खराब करने और गलत दिशा में ले जाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं है, भले ही वे कितने भी प्रभावशाली क्यों नहीं हों।

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