Friday, October 16, 2026
Homeहरियाणालूट व ट्रिपल मर्डर मामले के 9 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास...

लूट व ट्रिपल मर्डर मामले के 9 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लूट व ट्रिपल मर्डर मामले के आरोपी हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मीरा वासीयान राजस्थान को आजीवन कठोर कारावास व 6/6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जयमल ने बताया कि 22 मई 2018 को जीआरपी पुलिस को दिए अपने बयान में ईशम सिह वासी पिंडारसी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह मेहनत मंजदूरी का काम करता है। उसका भाई राजा राम, अर्जुन वासीयान पिण्डारसी जिला कुरुक्षेत्र व सन्दीप वासी सल्पानी जिला कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पिण्डारसी के पास डेरे में रहते थे ओर भेड बकरी रखते थे। जिनके पास करीब 500 भेड़े, 3 बकरी, 2 बकरी के बच्चे व 2 गधे थे और ये सभी भेड़ों के पास सोते थे। 22 मई 18 को सुबह 5 बजे किसी अन्जान व्यक्ति ने बयाया कि रेलवे स्टेशन पिंडारसी के पास रेलवे लाइनों पर गाड़ी के नीचे आकर भेडे कट गई हैं। जब वह रेलवे स्टेशन पिण्डारसी के पास रेलवे लाइनों पर आया तो देखा कि रेलवे लाईनों पर काफी भेड़े कटी पड़ी है तथा कुछ भेड़े घायल पड़ी हैं। उसके बाद उसने अपने भाइयों की तलाश की तो खेतों के पास गढ्‌ढों में राजा राम व अर्जुन मृत पड़े थे वा संदीप गंभीर अवस्था में घायल था। तीनों के मुंह पर प्लास्टिक की टेप लगी थी वा हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जांच में पाया कि 60/62 भेड़े रेलवे लाइनों पर कटी पड़ी थी व करीब 17 भेड़े घायल थी। करीब 175 भेड़े, 2 बकरी, 2 गधे बाड़े में थी तथा जो करीब 250 भेड़ें चोरी हो गई थी।

सूचना पर जीआरपी थाना में मामला दर्ज करके पहले जीआरपी थाना तथा बाद में डीएसपी कुरुक्षेत्र द्वारा जांच की गई। दिनांक 30 मई 2018 को जांच के दौरान हरकेश उर्फ राकेश, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मुथरा, मीरा व बरखा वासीयान जिला धौस राजस्थान को विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

13 अक्टूबर 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार तथा महिला मीरा वासीयान राजस्थान को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 396 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 5/5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा व धारा 120-बी (1) के तहत 5/5 साल कठोर कारावास व 1/1 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा सुनाई।

RELATED NEWS

Most Popular