Sunday, November 10, 2024
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पंजाब के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों ने ग्रहण किया पदभार

पंजाब, पंजाब सरकार ने तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है। इनमें संदीप सिंह, विरिंदरजीत सिंह और डॉ. भूपिंदर सिंह शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज एडवोकेट डॉ. भूपिंदर सिंह बाथ, संदीप सिंह धालीवाल और विरिंदरजीत सिंह बिलिंग को सूचना अधिकार आयोग के नए राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई।

इस शपथ ग्रहण समारोह का संचालन पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सांसद गुरमीत सिंह मीत खैर, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान, पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह धन्ना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को औपचारिक रूप से 12 अगस्त 2024 को अधिसूचित किया गया था। इन नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

पंजाब में सूचना आयुक्तों के पद काफी समय से खाली पड़े थे। इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। निखिल थमन ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न होने से सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

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सूचना आयुक्तों के 10 पद खाली होने से अपीलों और शिकायतों का निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शिकायतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति अप्रैल 2021 में की गई थी।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सूचना आयुक्तों की पूरी प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो वह कोर्ट आ सकते हैं।

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