Tuesday, August 4, 2026
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रोहतक में 14 मार्च को न्यायालय परिसर में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

रोहतक : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया ने बताया कि 14 मार्च 2026 को रोहतक न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे अपने लंबित मुकदमों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर आपसी सहमति के आधार पर उनका स्थाई निपटारा कराएं और जल्द, सुलभ व किफायती न्याय का लाभ उठाएं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत पक्षकार अपने मामलों को कोर्ट में आने से पहले या कोर्ट में आने के बाद भी आपसी सहमति से मध्यस्थता (मेडिएशन) के माध्यम से सुलझा सकते हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में तैनात मेडिएटर उनकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल छह बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रिंसिपल जज (फैमिली कोर्ट) आर्या शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार, एसीजेएम निशा, जेएमआईसी अमनदीप, करनदीप तथा डॉ. सुशीला शामिल हैं, जो लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों की सुनवाई करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक से संबंधित मामले, बिजली बिल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल व क्रिमिनल प्रकृति के विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

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