Saturday, February 21, 2026
Homeपंजाबमलेरकोटला बेअदबी मामले में नरेश यादव को 2 साल की सजा

मलेरकोटला बेअदबी मामले में नरेश यादव को 2 साल की सजा

दिल्ली के महरोली से पूर्व विधायक नरेश यादव को मालेरकोटला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने आज 8 साल के मामले में दोषी पाते हुए 2 साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुराना मलेरकोटला कुरान शरीफ बेअदबी मामला में जुर्माना नहीं भरने के एवज में उसे अधिक जेल की सजा काटनी होगी।

कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद यादव को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले मार्च 2021 में नरेश यादव और एक अन्य आरोपी नंद किशोर को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। गौरतलब है कि 24 जून 2016 को मालेरकोटला शहर के जर्ग रोड से कुरान शरीफ के हिस्से बरामद होने की घटना के बाद पुलिस ने विजय कुमार को गिरफ्तार किया था। नंद किशोर और गौरव कुमार समेत दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

SAMSUNG Galaxy S25 जनवरी में होगा लॉन्च, एडवांस फीचर्स के साथ फोन में कई खूबियां, जानिए सब कुछ

बाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव का नाम जोड़ा गया। विजय कुमार की पटियाला से गिरफ्तारी के बाद उसके बयानों के आधार पर नरेश यादव को जांच में शामिल किया गया था।

यादव द्वारा विजय कुमार के खाते में स्थानांतरित किए गए 90 लाख रुपये और आरएसएस के साथ उनके संबंधों की जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। आज मालेरकोटला के जज मरमिंदर सिंह ग्रेवाल ने सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा है कि अगर विधायक लगाया गया जुर्माना नहीं भरेंगे तो उनकी सजा एक साल बढ़ा दी जायेगी।

RELATED NEWS

Most Popular