Tuesday, September 1, 2026
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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को सुनाई 6 साल की कारावास व जुर्माने की सजा 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी सुरेन्द्र सिंह वासी गोहना जिला सोनीपत को 6 साल कठोर कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी ने बताया कि 22 अक्टूबर 23 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में थाना सदर पेहवा निवासी ने बताया कि 22 अक्टूबर 23 को उसके घर पर अपाहिज रिक्शा में नामालूम व्यक्ति आया। घर पर आकर उसने रिक्शा में हवा भरने के लिए पम्प मांगा जब उसकी 8 साल की लडकी पम्प देने लगी तो उस व्यक्ति ने उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की के शौर मचाने पर आस-पास के लोगों ने उसको पकड़ लिया। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अमल में लाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 

15 जनवरी 26 को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र सिंह वासी गोहना जिला सोनीपत को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 6 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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