चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए रोस्टर रजिस्टर तैयार करने, अद्यतन करने तथा सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार सभी विभागों को सटीक और अद्यतन रोस्टर रजिस्टर कायम रखने तथा उसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से विधिवत सत्यापित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इन निर्देशों में कहा गया है कि 7 अक्टूबर, 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणियों में अनुसूचित जाति कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 15 जुलाई, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित रोस्टर बिंदु यथावत लागू रहेंगे और यह प्रावधान सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, दोनों पर समान रूप से लागू होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए रोस्टर प्रबंधन से संबंधित सभी दिशानिर्देश, जो 24 सितम्बर, 2008 और 22 अक्टूबर, 2008 को जारी किए गए थे, उन्हें उच्च श्रेणियों में आरक्षण लाभ लागू करते समय सख्ती से अपनाया जाए। “रिप्लेसमेंट थ्योरी” सहित रोस्टर बिंदुओं के उचित अनुप्रयोग से संबंधित सभी सिद्धांतों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

