चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shahari Vikas Pradhikaran) की विभिन्न सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब कब्जा प्रमाण पत्र 3 दिन के अन्दर जारी किया जाएगा। स्थल सीमांकन के लिए 4 दिन और डीपीसी प्रमाणन के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- इन सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि उप-मंडल अभियंता (सर्वेक्षण) को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा सम्पदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
- जलापूर्ति लाइन की मरम्मत, जलापूर्ति के लो प्रेशर, सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाने, सीवरेज के मेनहोल की मरम्मत, एसडब्ल्यूडी लाइन की ब्लॉकेज हटाने, एसडब्ल्यूडी मेनहोल की मरम्मत तथा रोड/बर्म की सफाई के लिए 5 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- इसी तरह, पॉट होल (रोड) की मरम्मत के लिए 10 दिन, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए 3 दिन तथा पार्क (बागवानी) और ग्रीन बैल्ट तथा सड़क किनारे पौधारोपण (बागवानी) के लिए 7 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- इन सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि उप-मंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।