रोहतक : हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर बकायादारों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू की गई है जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 31 अगस्त, 2026 तक प्रदान की जा रही है।
यह छूट उन सम्पत्तिधारकों को दी जाएगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित (Self Certification) करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है।
निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने बताया कि हरियाणा सरकार ने संपत्तिकर बकाया पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट दी गई है, यह विशेष छूट 31 अगस्त, 2026 तक प्रदान की जा रही है, यह छूट उन सम्पत्तिधारकों को दी जाएगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति (NDC) पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित (Self Certification) करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी दिनांक 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
निगम आयुक्त सत्येन्द्र दुहन ने कहा कि इस विशेष अवसर का लाभ उठाते हुए अवलिंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाएं तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

