Friday, May 3, 2024
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लव जिहाद पर योगी सरकार की सख्ती, दो साल में 427 मामले दर्ज, 833 से ज्यादा गिरफ्तार

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Love Jihad: देश में लगातार लव जिहाद के बढ़ते मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लव जिहाद (Love Jihad) के बढ़ते मामलों पर लगातार सख्ती बरत रही है। पूरे राज्य में साल 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर यहां पर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी की गई है। 185 मामलों में पीड़िता ने कोर्ट में जबरदस्ती धर्म कुबूल करने की बात कही थी।

नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 दर्ज (Love Jihad)

प्रदेश में नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में दर्ज हुए। दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा भी हुआ। इन्हीं कारणों की वजह से योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश में 27 नवंबर, 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया है।

बता दें कि 22 जून 2021 को यूपी एटीएस ने नोएडा की डेफ सोसाइटी से ही दो आरोपियों को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में  से एक का नाम मुफ्ती कादरी जहांगीर, वहीं दूसरे का नाम मोहम्मद उमर गौतम था। इन्होंने तब खुलासा किया था कि इन लोगों ने 1000 दिव्यांग लोगों का धर्मांतरण करवाया है जिनमें से दो लोग नोएडा डेफ सोसायटी से भी है।

गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर 10 साल की सजा 

उत्तर प्रदेश में  27 नवंबर, 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। यदि धर्मातंरण के तहत कोई गंभीर आरोपी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान है।  जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक है।

अंतर-धार्मिक शादी करने वाले जोड़ों को शादी करने से दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है। यदि अंतर धार्मिक शादी का केवल एक ही लक्ष्य महिला का धर्म परिवर्तन करवाना था ऐसी शादी को अवैध करार दिया जायेगा।

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