Friday, May 3, 2024
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कुरुक्षेत्र : छीनाझपटी के दो आरोपियों को 5-5 साल कैद, काेर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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Kurukshetra News : जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी नवाब सिहं पुत्र जगदीश व साहब सिंह उर्फ काका पुत्र शीशपाल वासीयान तलहेडी जिला कुरुक्षेत्र को 5-5 वर्ष कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए  जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 1 जून 2022 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में अक्षय पुरवाल वासी दीदार नगर कुरुक्षेत्र  ने बताया कि जून 2022 को वह अपने घर से मलिक मेडिकल हाल की तरफ जा रहा था। अपने मोबाइल पर बात करते हुए जब वह  कल्याण नगर की गली नम्बर के पास पहुंचा तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर तीन नौजवान लड़के आए और उसका फोन छीनकर भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार को दी गई।

मामले की तफ्तीश अपराध अन्वेषण शाखा-द्बारा की गई। 18 जून 2022 को आरोपी नवाब सिहं पुत्र जगदीश व साहब सिंह उर्फ काका पुत्र शीशपाल वासीयान तलहेडी जिला कुरुक्षेत्र को मामले में गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग बाइक व छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से जेल भेज दिया था।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र अराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी नवाब सिहं पुत्र जगदीश व साहब सिंह उर्फ काका पुत्र शीशपाल वासीयान तलहेडी जिला कुरुक्षेत्र को आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5-5 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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