कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दुष्कर्म करने के दोषी जोनी वासी थाना सदर पेहवा एरिया को उम्रकैद जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 3 सितम्बर 2021 को थाना सदर पेहवा एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 3 सितम्बर को उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गई थी। वह शाम तक घर नहीं पहुंची । उसे शक है कि जोनी नाम का लड़का उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके आरोपी व नाबालिग की तलाश की गई। दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को नाबालिग लड़की को बरामद किया गया तथा नाबालिग लङकी के ब्यान न्यायालय में कलमबद्द करवाए गए । मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 तथा आईपीसी की धारा 343,376 व 376 (ई) ईजाद की गई तथा मामले की जाँच महिला उप निरीक्षक पवनदीप को सौंपी गई। मामले की तफ्तीश के दौरान आरोपी जोनी को गिरफ्तार कर लिया था । आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
अब मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जोनी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376-ई के तहत कठोर उम्र कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।