कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी वासी थाना सदर पेहवा एरिया जिला कुरुक्षेत्र को 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 24 फरवरी 2023 को थाना सदर पेहवा एरिया वासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग पोती उम्र 9 वर्ष उनके पडोसी के घर में खेल रही थी। रात के करीब 8 बजे तक घर नही आई। काफी तलाश करने पर उनको उनको रजबाहे की पुलिया के नीचे से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। मौका पर पहुंच कर देखा तो मुकेश उर्फ़ गोल्डी उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए पाया गया। उसके शोर मचाने पर आस-पास के लोगों ने उसकी पोती को बचाया। आरोपी मुकेश उर्फ़ गोल्डी मौके से भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके जांच थाना सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिहं द्वारा की गई। नाबालिग के ब्यान अदालत में कलमबद्ध करवाये गये व बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग करवाई गई।
नाबालिग के बयान व काउंसलिंग के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 10 जोडी गई तथा जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान मुकेश उर्फ़ गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी को 5 साल कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।