Friday, April 4, 2025
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जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 10 जुलाई को अवकाश

जालंधर, 10 जुलाई को 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर, पंजाब सरकार ने 34-जालंधर के सरकारी कार्यालयों को परक्राम्य लिखत अधिनियम -1881 के तहत एक नोटिस जारी किया है। पश्चिम (एससी) निर्वाचन क्षेत्र/बोर्डों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों के लिए स्थानीय छुट्टियां घोषित की गई हैं।

यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो उसे अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। सक्षम प्राधिकारी 10 जुलाई 2024 को इस विशेष अवकाश का लाभ उठाने के पात्र होंगे। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।

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उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी(1) के प्रावधानों के अनुसार 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को जालंधर के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी भी कार्य में कार्यरत सभी व्यक्ति पश्चिम (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए व्यक्तियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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