High Court, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर लड़की ने संबंध बनाया है फिर भी उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही लड़का और लड़की के बीच संबंध थे, फिर भी लड़की को विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टतया इस मामले में लगाई गईं धाराएं साबित नहीं हो रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने लड़की को अग्रिम जमानत दे दी है।
यह टिप्पणी यह टिप्पणी लड़के की आत्महत्या के मामले में लड़की को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने की। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही किसी लड़की ने लड़के से संबंध बनाए हों तो, भी उसे शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
रोहतक में हैरान कर देने वाला मामला, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे किया लिंग जांच का पर्दाफाश
मार्च 2023 में लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। इसपर याचिकाकर्ता लड़की ने हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
याची ने कहा कि समझौता होने के बाद से वह लड़के के संपर्क में नहीं थी। याची से कोई रिकवरी भी नहीं होनी है और वह जांच में शामिल होने को भी तैयार है।