चंडीगढ़, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बांगर की डबल बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के वकील को मेयर चुनाव की जल्द तारीख बताने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 6 फरवरी की तारीख मंजूर नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासन का यह तर्क कि चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है, सही नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन चुनाव के लिए नई सहमत तारीख नहीं देता है तो अदालत कल मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर करेगी। इसके बाद कोई स्थगन नहीं होगा। अब कल 24 तारीख को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए पंजाब के एजी ने कहा कि 24, 25, 26 जनवरी को चुनाव हो सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यूटी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करा सकते तो उन्हें सख्त आदेश जारी करने होंगे। साथ ही सवाल उठाया कि क्या इतने छोटे चुनाव नहीं हो सकते?
यूटी की ओर से पेश हुए वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 29 जनवरी को पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मेयर चुनाव की तारीख की घोषणा की जाए और बताया जाए कि चुनाव कैसे होंगे। संचालित। पार्षद उनकी बात मानने को बाध्य है। इस पर चेतन मित्तल ने कहा कि चुनाव 2-3 फरवरी को हो सकते हैं।
इस पर पंजाब के एजी ने कहा कि चुनाव 24 जनवरी को कराए जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 28 जनवरी को चुनाव हो सकते हैं, आप खुद तारीख बताएं नहीं तो हम दे देंगे. पंजाब एजी ने कहा कि जल्द ही पंजाब के डीजीपी चंडीगढ़ के साथ समन्वय बैठक की जा सकती है। इस बीच हाई कोर्ट ने भी प्रशासन से सवाल किया कि जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया, हाई कोर्ट में छुट्टी क्यों नहीं थी?