Tuesday, September 17, 2024
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एसजीपीसी चुनाव पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हरियाणा स्थित विधानसभा क्षेत्रों को बाहर करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दलील दी गई है कि हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में राज्य के हलकों को शिरोमणि कमेटी से बाहर किया जाए। रजिस्ट्री में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।

इस संबंध में अमृतसर निवासी बलदेव सिंह सिरसा ने याचिका दायर कर 20 अप्रैल 1996 की अधिसूचना और उसके बाद 17 सितंबर 2009 की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 लागू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। ऐसे में शिरोमणि कमेटी चुनाव से हरियाणा में मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों को हटाया जाए और नए निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव के लिए अधिसूचित किया जाए।

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सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 44(1) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 1996 को एक अधिसूचना के माध्यम से 120 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया। इनमें से आठ निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य के हैं।

इसमें याचिकाकर्ता ने इन निर्वाचन क्षेत्रों को शिरोमणि समिति चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों को शिरोमणि कमेटी से बाहर रखा जाना चाहिए।

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