Tuesday, April 15, 2025
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हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने जेई पर लगाया 3 हजार रुपए जुर्माना

चण्डीगढ़ : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली निगम की खामियों के चलते बिजली निगम के जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

आयोग ने पानीपत निवासी कपिल ग्रोवर की “सोलर कनेक्शन के उपरांत बिजली बिल में सुधार न होने” की शिकायत में देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता ने 1 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 1 मार्च 2024 को सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसे 5 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया गया, लेकिन यह जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं की गई। परिणामस्वरूप, उनका बिजली बिल सोलर यूनिट की कटौती के बिना 8 हजार 240 रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ जारी किया गया ।

आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जूनियर इंजीनियर सुखविंदर सिंह द्वारा कनेक्शन अपडेट करने में देरी की गई और सोलर मीटर की प्रारंभिक रीडिंग गलत डाली गई, जिससे उपभोक्ता को गलत बिल थमाया गया। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

तत्कालीन प्रथम स्तर की शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में कार्यरत सहायक अभियंता कुलदीप पुनिया और द्वितीय स्तर की शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में कार्यरत कार्यकारी अभियंता सुरेश द्वारा शिकायत का ग़लत तरीके से समाधान करने के लिए आयोग ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को की है। आयोग ने पाया कि दोनों अधिकारी बिना उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर दिए शिकायत बंद कर चुके थे, जबकि समस्या बनी हुई थी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की लापरवाही को भविष्य में भी गंभीरता से लिया जाएगा और नागरिक सेवाओं में देरी या गड़बड़ी पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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