Thursday, August 27, 2026
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अब हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्रियों के विवाह के लिए मिलेगी 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के कर्मियों की पुत्रियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों के विवाह हेतु दी जाने वाली 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी तथा उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो उस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन कर सकेंगे।

यह निर्णय पूर्व के निर्देशों में व्यावहारिक अस्पष्टता को दूर करने और पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नए निर्देशों के अनुसार, विवाह की तिथि से छह माह के भीतर और अधिकतम 12 माह के भीतर (विशेष परिस्थितियों में वैध कारणों सहित) संबंधित उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा। जांच उपरांत, उपायुक्त आवेदन को मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए भेजेंगे। भुगतान की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा द्वारा की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आर्थिक सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में ही दी जाएगी।

नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (एनआईसी) को इस योजना के अंतर्गत कन्यादान अनुदान के ऑनलाइन आवेदन हेतु वेब आधारित प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी स्थिति की निगरानी कर सकेंगे।

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