Haryana News: हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद क्लर्क पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग के माध्यम से होंगी। इसमें सीधी भर्ती और अनुकंपा आधार नियुक्ति दोनों शामिल होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से जुड़े सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 के तहत की जाएगी। विभागाध्यक्ष की संस्तुति और एचएसएएस कैडर अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही ऐसे मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजा जाएगा।
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सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि इन निर्देशों की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और उनका पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

