Tuesday, September 29, 2026
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हरियाणा सरकार का फैसला : बागवानी फसलों की खेती के लिए किसानों को मिलेगा भारी अनुदान

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ‘बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान’ योजना लागू की गई है।

उद्यान विभाग हरियाणा के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार राज्य के किसानों को फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत आवेदन और अनुदान की सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार फलों के नए बाग लगाने तथा मसालों की खेती पर अधिकतम 5 एकड़ तक का लाभ लिया जा सकता है। वहीं सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़ तथा अनुसूचित वर्ग के किसान 1 एकड़ तक का लाभ ले सकते हैं, जबकि फूलों एवं खुशबूदार पौधों की खेती पर यह सीमा 5 एकड़ तक तय की गई है।

प्रवक्ता ने आगे अनुदान की राशि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नए बाग लगाने पर किसानों को ₹24,500 से ₹1,40,000 प्रति एकड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग को ₹15,000 प्रति एकड़ तथा अनुसूचित वर्ग को ₹25,500 प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा, जो कि मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत मॉडल अपनाने पर ही देय होगा। इसी प्रकार मसालों की खेती पर ₹15,000 से ₹30,000 प्रति एकड़, फूलों की खेती पर ₹8,000 से ₹40,000 प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर ₹8,000 प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुदान की यह पूरी राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल और ‘हॉर्टनेट’ (Hortnet) पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदकों के पास व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान-पत्र, बैंक खाते का पूर्ण विवरण (खाता संख्या, बैंक नाम, शाखा व आईएफएससी कोड) तथा आवश्यक होने पर अनुसूचित वर्ग का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है।

उन्होने राज्य के सभी इच्छुक किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या फिर टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www.hortharyana.gov.in अथवा ई-मेल [email protected] के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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