Wednesday, December 11, 2024
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खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल : एडीसी कोर्ट ने दो लाख 84 हजार 995 रुपये का लगाया जुर्माना

कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा द्वारा खाद्य पदार्थो के सैंपलों से संबंधित 12 केसों की सुनवाई की गई। इसमें 7 केसों में मौके पर निर्णय दिया गया और विभिन्न दुकानदारों / कंपनियों के केसों की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया।

प्रभुदयाल पुत्र कृष्ण कुमार मालिक जय श्री कृष्णा मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट को पनीर के दो सैंपलो के केसों में 49 हजार 998 रुपये, देवयानी फू ड इंडस्ट्रीज दिल्ली को अवमानक आईसक्रीम के केस में 69 हजार 999 रुपये, अदाणी वल्मार लिमिटेड गुजरात को अवमानक किंगस रिफाइंड सोयाबीन आयल के केस में एक लाख 49 हजार 999 रुपये की राशि और शिव डायरी को अवमानक दूध के केस में 14 हजार 999 रुपये का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया गया। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को शीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे।

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