हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक मामले में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्धारित समयावधि में सेवाएं प्रदान न करने के लिए एसडीई पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और 5 हजार रुपए का मुआवजा शिकायतकर्ता हांसी निवासी श्री कुलदीप सिंह को देने का आदेश दिया है। यह राशि जून 2025 के वेतन से काटी जाएगी।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया आयोग ने जांच में पाया कि दिनांक 03 फरवरी 2025 को दिए गए जल आपूर्ति बहाल करने के आवेदन पर सेवा की निर्धारित समय सीमा 06 फरवरी 2025 थी, लेकिन सेवा 08 मई 2025 को आयोग के अंतरिम आदेश के बाद ही बहाल हुई। शिकायतकर्ता की तीन पिछली शिकायतों को गलत तरीके से बंद किया गया, जिसकी पुष्टि आयोग द्वारा पहले ही की जा चुकी है।
शिकायतकर्ता द्वारा 12 जून 2025 को भेजे गए ईमेल में एस.डी.ई. के रवैये को “लापरवाह और उदासीन” बताते हुए आम नागरिकों के साथ होने वाली समस्याओं को उजागर किया गया था।
आयोग ने एफजीआरए-कम-एक्स.ई.एन. संजीव कुमार त्यागी की भूमिका को भी अत्यंत असंतोषजनक पाया है। आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्होंने मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और बिना सुनवाई के ही तीनों शिकायतों को केवल अधीनस्थ कर्मियों की रिपोर्ट के आधार पर बंद कर दिया। इतना ही नहीं, आयोग की सुनवाई में भी वह बिना सूचना के अनुपस्थित रहे।
आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही 18 सितम्बर 2024 को आयोग की उपस्थिति में एक प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से विधिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील किया गया था, फिर भी ऐसी लापरवाहियां दोहराई जा रही हैं।
इसलिए आयोग ने सेवा अधिकार अधिनियम के तहत एक्स.ई.एन. के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने की संस्तुति विभाग के आयुक्त एवं सचिव को की है तथा उनसे 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को देने का आग्रह किया है।
उन्होंने बताया यह रिपोर्ट आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में शामिल की जाएगी, जिसे हरियाणा विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।