पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल पुरानी भर्ती में रिक्त 195 पदों को मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 महीने का समय दिया है इन पदों को भरने के लिए और यह उठाया कि चयन केवल याचिकाकर्ताओं से नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होगा। हालांकि, चयनित उम्मीदवार पिछले वेतन या किसी अन्य सेवा लाभ के
हकदार नहीं होंगे।
बलविंदर सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि पंजाब में 4915 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती की गई थी। इस भर्ती के दौरान स्पेशल पुलिस अफसरों के स्थान पर जिला पुलिस कैडर की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उस समय 195 पदों को रिक्त रखने का आदेश दिया था।
सुबह खाली पेट जूस पीने का छोड़ दे ख्याल, वरना सेहत का होगा बुरा अंजाम
इसके बाद 2019 में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए इन पदों को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किया था। ऐसे में यह पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर वेटिंग सूची में मौजूद आवेदकों ने दावा किया था, लेकिन 31 मई, 2023 को सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।