Friday, November 22, 2024
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सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 4 मार्च को, कुलदीप कुमार आज संभालेंगे पद

कुलदीप कुमार टीटा आज बुधवार, 28 फरवरी को चंडीगढ़ के मेयर पद की शपथ लेंगे। दरअसल, 26 फरवरी को मेयर की कुर्सी पर कुलदीप कुमार को बैठना था, लेकिन पारिवारिक काम का हवाला देकर कुलदीप कुमार निगम में मौजूद नहीं थे। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है।

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 मार्च को होंगे। इसलिए नये सिरे से नामांकन दाखिल किया जायेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पूरी चयन प्रक्रिया नये सिरे से होगी। उम्मीदवार 28 और 29 फरवरी को दोबारा नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार 28 फरवरी को मेयर का पद संभालेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेयर को 28 फरवरी को सुबह 10 बजे कार्यभार संभालने के निर्देश भी जारी किए हैं।

मामले में वकील राजीव शर्मा ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट ने मतदान के आदेश जारी किए, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं थे। इसमें केवल मतदान की तारीख का उल्लेख था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करना चाहते थे। इसे लागू किया जाना चाहिए और चुनाव कराया जाना चाहिए। एक नई प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया गया।

हमने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर याचिका दायर की थी, इसमें कोई राजनीति नहीं थी। कोर्ट ने हमारी बात मान ली है। और चुनाव मतदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया भी सीमित है। नामांकन किये जाते हैं और नामांकन वापस लिये जाते हैं। इसके मुताबिक अब चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे।

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इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोर्ट में पेश हुए चेतन मित्तल ने कहा, हमने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है।” प्रशासन में जो आदेश जारी किए गए थे, ये आदेश दिए गए हैं. उनके तहत जारी किए गए। सभी चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ वोटिंग बाकी है।

जब कोर्ट की प्रक्रिया में वक्त लगा तो कोर्ट ने कहा कि आज चुनाव नहीं हो सकते, जिसके बाद प्रशासन में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सुझाव दिया कि वह चुनावों के लिए एक नई अधिसूचना जारी करेगी, जिसके तहत नामांकन दाखिल करने की तारीख, नामांकन दाखिल करने की तारीख और मतदान की तारीख की घोषणा की जाएगी।

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