ईडी ने एक बयान में कहा कि ट्रैवल एजेंट नीतीश घई की कुछ व्यावसायिक संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
धनशोधन का मामला पंजाब पुलिस द्वारा घई और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज अनेक प्राथमिकियों पर आधारित है।
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ईडी के अनुसार, ट्रैवल एजेंट पर विभिन्न देशों के कार्य अनुमति वीजा प्रदान करने का ‘झूठा प्रलोभन’ देकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने आरोप लगाया कि इस वादे को कभी पूरा नहीं किया जाता था और लोगों के पैसे भी वापस नहीं किये जाते थे।
एजेंसी के अनुसार, यह पाया गया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस में दर्ज 35 प्राथमिकियों में इस समय जांच चल रही है।
नीतीश घई के बैंक खातों की पड़ताल की गयी और पता चला कि वह विदेश में काम करने का परमिट दिलाने के नाम पर भोले-भाले लोगों से पैसे ऐंठता था।
ED, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न देशों के कार्य अनुमति वीजा की व्यवस्था करने के नाम पर लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत लुधियाना के एक ट्रैवल एजेंट की 58 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई है।