Wednesday, April 2, 2025
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रोहतक में अवैध अतिक्रमण हटाने और विभिन्न मामलों को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16-ए एवं 17-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की सीमा में पुराना बस अड्डा के समीप पुराना रामलीला मैदान के खसरा संख्या 1898, 1961, 1962, 13928/1959 व 2033 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत रोहतक के तहसीलदार राजेश कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।

जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दूसरे आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 एवं सेक्टर 13 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के नायब तहसीलदार अंकित कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। तीसरे आदेश के तहत जिलाधीश द्वारा जिला के गांव खिड़वाली में कृषि भूमि की खेवट संख्या 1323 मिन (7-19) की निशानदेही के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत नायब तहसीलदार अंकित कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे/स्टेटस-को नहीं है तथा कार्य नियमों के अनुसार है।

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