Saturday, November 23, 2024
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पंजाब की 42 नगर परिषदों के चुनावों में देरी, कोर्ट में अपना पक्ष रखने को मांगा समय

पंजाब, पंजाब की 42 नगर परिषदों के चुनाव में हो रही देरी को लेकर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच पंजाब सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करना था, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की है। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है।

बेअंत सिंह की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल समाप्त हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन सरकार इनका चुनाव नहीं करा रही है। इससे इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय निकाय विभाग ने 1 अगस्त 2023 को नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के मुताबिक 1 नवंबर 2023 को चुनाव होने थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल यह मामला लंबित है। हालांकि, इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है। उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।

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