Thursday, August 6, 2026
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हरियाणा में बढ़ी अनुबंध कर्मचारियों के आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।

पत्र के अनुसार राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि पोर्टल www.securedemployee.csharyana.gov.in पर बड़ी संख्या में आवेदन वर्तमान/संबंधित डीडीओ के स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। इसको देखते हुए लंबित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाई गई है, ताकि सभी संबंधित विभाग और संगठन प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकें।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान/संबंधित डीडीओ कर्मचारी विवरण और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच करते हुए लंबित आवेदनों का सत्यापन 15 मई, 2026 तक करेंगे। इसके बाद वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों के लिए 15 मई, 2026 तक सुपरन्यूमरेरी पदों का सृजन करेगा।

इसके उपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए पोर्टल पर 15 जून, 2026 तक अंतिम स्वीकृति प्रदान करके ऑफर लेटर जारी करेंगे।

राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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